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चौकी निवार थाना माधवनगर : चौकी निवार थाना माधवनगर के व्दारा प्रतिबंध के बाबजूद भी बोर करने बालों पर की कार्यवाही

पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी

Fri, Apr 3, 2026

चौकी निवार थाना माधवनगर के व्दारा प्रतिबंध के बाबजूद भी बोर करने बालों पर की कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले में भूजल स्तर मे लगातार गिरावट होने से नलकुप का अबैध खनन करने वाले करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ, संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी माधवनगर संजय दुबे के नेतृत्व

चौकी निवार प्रभारी अंजनी मिश्रा द्वारा ग्राम पहाडी निवार मे नलकुप का अबैध खनन करने वाले को आज दिनांक 03/04/2026 को जरिये मुखबिर के सुचना मिली कि ग्राम पहाडी निवार मे बिना अनुमति के रोटरी बोर मशीन टेक्टर से नलकुप खनन हो रहा है इस सुचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के मौके पर पहुँचा तो देखा कि रोटरी बोर टेक्टर महेन्द्रा लाल रंग की जिसका नम्बर एम पी 21 ए ए 2622 से बोर मशीन लगाकर खनन कर रहा है पता किया तो बताया कि रणजीत मौर्य उर्फ पिन्टु अपनी लगानी भुमि मे बोर करने हेतु वाहन चालक मनीष पाठक को मय रोटरी बोर मशीन टेक्टर बोरिंग को खनन हेतु लाया गया है जो श्रीमान कलेक्टर जिला मजिस्टेट जिला कटनी के आदेश क्र 1/907776 /पेयजल /राहत /2026/ कटनी /दिनाँक 25/03/2026 के पालन मे कटनी जिले मे से भूजल स्तर मे लगातार गिरावट होने पेय जल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 09 की शक्तियो के आदेश के पालन मे जिला कटनी के समस्त तहसीलो में पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू किया गया जो उक्त आदेश का उलधन करते हुये वाहन क्र एम पी 21 एए 2622 मय रोटरी बोरिंग मशीन का चालक मनीष पाठक पिता मोहन पाठक 22 साल निवासी आई टी आई चुंगीनाका मढोताल थाना माढोताल जबलपुर का नलकुप का खनन करते पाये जाने पर धारा 94 बी एन एस एस का नोटिस देकर अनुमति के सम्बध में पुछा गया जो कोई अनिमति होना नही बताया मौके पर मनीष पाठक के कब्जे से रोटरी बोर टेक्टर महेन्द्रा लाल रंग की जिसका नम्बर एम पी 21 ए ए 2622 से बोर मशीन को जत कर कब्जा पुलिस मे लिया गया आरोपी रणजीत मौर्य उर्फ पिन्टु पिता स्व जगदीश प्रसाद मौर्य 36 साल निवासी पहाडी निवार थाना माधवनगर व मनीष पाठक पिता मोहन पाठक 22 साल निवासी आई टी आई गीनाका मढोताल थाना माढोताल जबलपुर का कृत्य धारा 223, 3(5) बी एन एस एव म प्र पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 का पाये जाने से आरोपी रणजीत मौर्य उर्फ पिन्टु व मनीष पाठक को धारा 35 (3) बी एन एस एस का नोटिस दिया गया अपराध पजीब्ध कर विवेचना मे लिया गया।

भूमिका – इस सम्पूर्ण कार्यवाही चौकी प्रभारी निवार अंजनी मिश्रा , स उ नि कमलेश्वर शुक्ला,प्र.आर. गौरव सेन ,देवेश कुमार आरक्षक अरविंद, वकील यादव की मुख्य भूमिका रही

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