: Accident News | अज्ञात वाहन ने बाईक सवार को कुचला
Sat, May 11, 2024
Accident News | अज्ञात वाहन ने बाईक सवार को कुचलापरतवाड़ा स्टेट हाईवे पर पिपरिया के पास घटी घटनाबैतूल – परतवाड़ा स्टेट- हाईवे(State Highway) पर भैंसदेही थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में भूता धोटे के खेत के पास एक भीषण सडक़ दुर्घटना में बाइक चालक 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भैंसदेही पुलिस ने मौके पर पंहुचकर मुआईना किया। घटना स्थल पर मृतक के मौके पर मिले मोबाइल से पुलिस द्वारा उनके परिजनों को कॉल कर जानकारी प्राप्त की जिस पर मृतक युवक की भाभी मोनिका ने पूछताछ पर दूरभाष पर पुलिस को बताया कि मृतक युवक का नाम नितेश बुनकर पिता सुरेश बुनकर है तथा वह ग्राम बालाडोंगरी थाना चिचोली का रहने वाला है।
मोनिका ने पुलिस को बताया कि मृतक युवक नितेश बुनकर भैंसदेही क्षेत्र में मशीन चलाने का काम करता था तथा वह आज काम से लौट कर अपने गांव वापस आने वाला था। अपने गांव वापस जाते समय पिपरिया के पास किसी अज्ञात वाहन ने नितेश को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर मृतक की बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल जिसका नम्बर एमपी 48 एमजे 8912 पुलिस कस्टडी में ली गई है। भैंसदेही पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है । दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है ।
: नेशनल लोक अदालत आज 11 मई को
Sat, May 11, 2024
सागर I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई, 2024, शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसका शुभारंभ जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर, सागर में माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस विशाल धगट, न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं पोर्टफोलियो जज, सागर द्वारा प्रातः 10:30 बजे किया जावेगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण,विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रेफिक चालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।
: सागर : कर्रापुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर दो बाल विवाह रोके गए
Sat, May 11, 2024
दो बाल विवाह रोके गए, मौके पर बनाया पंचनामा, परिवार को दी समझाइस
सागर I संत रविदास मंदिर वार्ड 9 कर्रापुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर दो बाल विवाह रोके गए। प्रथम विवाह में लड़का हल्लू पिता हरिराम अहिरवार ग्राम पीपल खेड़ी पंचायत शिकारपुरा थाना व विकासखंड राहतगढ़ का विवाह निकिता अहिरवार पिता निर्भय अहिरवार ग्राम बरोदिया- बल्लभ, पोस्ट चांदामऊ, चौकी जरुआखेड़ा के साथ हो रहा था जिसमें लड़की जन्म तिथि के आधार पर 17 वर्ष 5 माह 19 दिन की पाई गई। दूसरे प्रकरण में मनीष अहिरवार पिता गोरेलाल अहिरवार ग्राम बेरखेड़ी-भोंती, पंचायत बसियाभोंती थाना नरयावली विकासखंड राहतगढ़ का विवाह है नंदिनी उर्फ हल्ली पिता हरिराम अहिरवार ग्राम पीपल खेड़ी पंचायत शिकारपुरा राहतगढ़ के साथ हो रहा था किंतु बेटी नंदिनी 16 वर्ष 08 माह 13 दिन की है। जो नाबालिक पाई गई।
मौके पर पंचनामा बनाया गया तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत दोनों परिवारों को समझाएं की गई जिस पर दोनों परिवार शादी न करने पर सहमत हो गए।
इस प्रकार उपरोक्त अनुसार दोनों बाल विवाह मौके पर रोक गए। मौके पर थाना प्रभारी, परियोजना अधिकारी विजय जैन पर्यवेक्षक दायमुननिशा खान, पर्यवेक्षक नेहा जैन, ज्योति तिवारी, थाना विशेष किशोर पुलिस इकाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्तागण, मंदिर परिसर के संत महाराज जी, विवाहकर्ता परमानंद अहिरवार पिता गंगा प्रसाद निवासी बर्फ फैक्ट्री छोटा करीला उपस्थित रहे।