शासकीय रास्ते पर अवैध निर्माण को लेकर तहसीलदार का बड़ा एक्शन : पिपरौध में सार्वजनिक रास्ते को बंद कर किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने लगाया स्टे
पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी
Sun, May 10, 2026

शासकीय रास्ते पर अवैध निर्माण को लेकर तहसीलदार का बड़ा एक्शन, निर्माण कार्य पर लगाया 'स्टे'
कटनी। कटनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरौध में सार्वजनिक रास्ते को बंद कर किए जा रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार न्यायालय ने खसरा नंबर 322 और 323 पर चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत पिपरौध के सरपंच, सचिव और समस्त ग्रामवासियों ने प्रशासन को आवेदन दिया था। शिकायत में बताया गया था कि खसरा नंबर 322 और 323 से होकर खसरा नंबर 279 तक जाने वाला 10 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व अभिलेखों (वाजिब-उल-अर्ज) में दर्ज है।
ग्रामीणों का आरोप है कि अनावेदक मुकेश करडा और राकेश करडा (निवासी माधवनगर) द्वारा इस सार्वजनिक रास्ते को बंद कर वहां अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण से गांव का आवागमन पूरी तरह बाधित होने की स्थिति में था।
न्यायालय का आदेश
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार कटनी ने 07 मई 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:
* खसरा नंबर 322 और 323 पर किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए।
* मौके पर यथास्थिति (Status Quo) बनाई रखी जाए।
* शांति व्यवस्था भंग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
13 मई को होगी अगली सुनवाई
न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 मई 2026 तय की है। अनावेदकों को निर्देशित किया गया है कि वे नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।


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