कटनी - जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर रोक : अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरूद्ध हुई कार्यवाही
पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी
Fri, Jun 5, 2026
अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरूद्ध हुई कार्यवाही
आबकारी अधिनियम के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध
कटनी - जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशानुसार आबकारी कंट्रोलरुम प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंशाराम उइके के नेतृत्व वृत्त कटनी क्रमांक 01 झर्राटिकुरिया, फारेस्टर वार्ड, लखेरा, गढ्ढा टोला, भट्ठा मोहल्ला, थाना रंगनाथ नगर में दविश दी गई।
दविश के दौरान 21 पाव देशी मदिरा मसाला, 25 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 6 पाव गोवा व्हिस्की बरामद कर जब्त किया गया। इस कार्यवाही में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण रतन वरकड़े, वृत प्रभारी आबकारी उप-निरीक्षक केशव उइके, आबकारी आरक्षक चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, अनुराग शर्मा, रामसिंह और किसन लाल शामिल रहे।
इसी प्रकार वृत स्लीमनाबाद प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अतुल कुटार के नेतृत्व में छपरा, सिहुड़ी, डुंगरिया, इमलीगढ़ एवं हथियागढ़ में दबिश दी गई। जिसमें 30 पाव देशी मदिरा प्लेन, 255 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई एवं आबकारी अधिनयम के अंतर्गत 7 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। इस कार्यवाही में आबकारी आरक्षक राजेश गौंटिया का योगदान रहा।


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