मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोनो मामलों को रोकने के लिए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी की है। नई कोरोना गाइडलाइन्स के मुताबिक, आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़ बाकी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ चलाए जाएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि आवश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएं।
आईटी कंपनियों बीपीओ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट को छोड़कर बाकी प्राइवेट ऑफिस को भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम करने की अनुमति दी गई है।
वहीं ऑटो और ई रिक्शा में दो सवारी टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई है। आज यानि 20 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, देश में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को एकत्रित होना पूर्णतया वर्जित है।
वहीं बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे-छोटे समूहों में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की छूट दी गई है। किराना के थोक व्यापारी उठकर किराना दुकानों में सामग्री दे सकते हैं। सरकार के मुताबिक नई गाइडलाइन की वजह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।