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मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर पहली सजा कोर्ट ने दिया २० साल का कारावास जुर्माना भी लगाया।

अबतक पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन और पोस्को एक्ट की धारा ही लगाई गई हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का पहला मामला है, जिसमे कार्यवाही हुई है।

मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर पहली सजा कोर्ट ने दिया २० साल का कारावास जुर्माना भी लगाया।

मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जिला अदालत ने लव जिहाद और पोस्को एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए पहली बार आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश देते हुए दोषी पाए जाने वाले शक्स को 20 साल की सजा का एलान किया है।

9 सितंबर 2020 का मामला

पुलिस में शिकायत के दौरान पीड़िता ने बताया था की, 9 सितंबर 2020 को मोहमद साबिर खान अपने दोस्त के साथ आया और जबरदस्ती उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही इस कृत्य का वीडियो भी बना लिया इसके बाद लगातार धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया रहा। आरोपी ने धमकी दी थी की अगर उसके साथ शादी नही करेगी तो वो उसकी अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने आरोपी को 20 साल के साथ साथ ४ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायाधीश ने अनुशंसा की है की, प्रतिकार राशि पीड़िता को ५० हजार रुपए दी जाए।

मध्यप्रदेश का पहला आदेश
आपको बता दें की अबतक पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन और पास्को एक्ट की धारा आरोपियों पर लगाई गए हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश का पहला मामला ही, जिसमे जिला न्यायालय ने पोस्को एक्ट और धर्म परिवर्तन के तहत कार्यवाही करते हुए दोषी को 20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी वसूला है।

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